बॉम्बे हाई कोर्ट में बीजेपी के चुनाव-चिन्ह को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें बीजेपी के चुनाव-चिन्ह ‘कमल’ को वापस लिए जाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता हेमंत पाटिल का कहना है कि कमल का फूल राष्ट्रीय फूल है और कोई भी पार्टी इसका इस्तेमाल चुनाव चिन्ह के तौर पर नहीं कर सकती। बीजेपी ने कमल के फूल को अपना चुनावी चिन्ह सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए बना रखा है जोकि सरासर गलत है। याचिकाकर्ता हेमंत पाटिल ने अदालत से अपील है कि वह चुनाव आयोग को इस संबंध में निर्देश दें क्यूंकि ये एक्ट 1950 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता हेमंत पाटिल ने बताया कि उन्होंने इलेक्शन कमेटी से बीजेपी का कमल निशान वापस लेने के लिए अपील की थी जिसकी सुनवाई नहीं की गई जिसके चलते उन्हें अदालत तक इस मामले को लेकर आना पड़ा। हेमंत पाटिल का मानना है यह एक पवित्र फूल है जिसकी पौराणिक कथाओं में ख़ास जगह भी है और साथ ही यह भारतीय संस्कृति का शुभ चिन्ह है तो बीजेपी अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती।