ख़ानगी(प्राइवेट) मैडीकल कॉलिजस को हाईकोर्ट की नोटिस

ए पी हाईकोर्ट ने एम बी बी एस कोर्स में दाख़िलों के सिलसिला में रियासत में मुख़्तलिफ़ ख़ानगी(प्राइवेट) मैडीकल कॉलिजस को नोटिसें रवाना करने के अहकाम जारी किए । चीफ जस्टिस वे एश्वर्या और जस्टिस विलास वे अफ़ज़ल परुकर पर मुश्तमिल दस्तूरी बंच ने ये अहकाम जारी की हैं । इस मुआमला की समाअत दो हफ़्ता बाद रखी गई है ।

वे आर के प्रसाद सदर सेव मेरिट सोसाइटी की जानिब से मफ़ाद-ए-आम्मा के तहत दाख़िल करदा अर्ज़ी(दरखास्त) पर हाईकोर्ट ने ये रोलिंग दी । अदालत में एम बीबी एस / बी डी एस कोर्सेस में सी मैनिजमंट कोटा ज़ुमरा(दरजा) के तहत नशिस्तों की भरपाई के दौरान सरकारी अहकामात और अदालत की हिदायात पर अदम अमल आवरी (अमलन करने ) के ख़िलाफ़ अदालत में अर्ज़ी(दरखास्त) दाख़िल की गई है ।

दरख़ास्त गुज़ार ने शिकायत की है कि कॉलेज इंतिज़ामीया जी ओ 136 मौरर्ख़ा 30 अप्रैल 2007 में सराहत करदा रहनुमयाना ख़ुतूत (गाड लाइन) को नज़रअंदाज करते हुए भारी रक़म के इव्ज़ मैडीकल नशिस्तों को फ़रोख़त कर रहा है । अर्ज़ी(दरखास्त) में बताया गया कि मेरिट तलबा को भी ख़ातिर में लाए बगैर इंतिज़ामीया 30 ता 70 लाख रक़म फी कस के दरमियान मैडीकल नशिस्तों को फ़रोख़त कर रहा है ।

दरख़ास्त गुज़ार ने अदालत से इस बात की गुज़ारिश की है कि वो कॉलेज इंतिज़ामीया को सराहत करदा तरीका कार को अपनाने और मेरिट की बुनियाद पर नशिस्तों की भरपाई की हिदायत दें । इलावा अज़ीं अर्ज़ी(दरखास्त) गुज़ार ने अदालत से इस बात का मुतालिबा किया कि मैनिजमंट कोटा नशिस्तों में दाख़िलों पर हुक्म अलतवा जारी किया जाय ।।