ख़ुदकुशी करने वाली ख़ातून के शौहर को 13 साल की सज़ा

तमिलनाडू के त्रिचुर्लापल्ली (tiruchirapalli)की एक अदालत ने शौहर के ज़ुल्म से तंग आकर ख़ुदकुशी करने वाली ख़ातून के शौहर और इसकी बहन को 13 साल की क़ैद बामुशक़क़्त की सज़ा सुनाई है।

इस्तेग़ासा के मुताबिक़ मुल्ज़िम ( आरोपी) मोरगन ने ज़िला के अंबास मदरम के रहने वाली ऊषा से 2009 में शादी की थी। शादी के बाद से ही मोरगन और इसकी बहन तुलसी ऊषा पर ज़ुल्म करते आए थे।

मुसलसल सितम से तंग आकर इस ने 13 अप्रैल 2010 में फांसी लगाकर ख़ुदकुशी कर ली । मरने वाली की माँ की शिकायत पर तरीवरमबर पुलिस ने मोरगन और तुलसी के ख़िलाफ़ क़त्ल का मुआमला दर्ज किया था। जस्टिस रहमान ख़ान ने कल दोनों फ़रीक़ों की बहस सुनने के बाद क़त्ल के मुल्ज़िम मोरगन और इस की बहन तुलसी को 13 साल की क़ैद बामुशक़क़्त की सज़ा सुनाई और दोनों पर 30 हज़ार रुपये का जुर्माना भी आइद (लगाना) किया |