खातून के कत्ल में TMC लीडर को फांसी की सज़ा:

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मगरिबी बंगाल में नदिया ज़िले की अदालत ने एक खातून की कत्ल के मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता लंकेश्वर घोष समेत 11 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई है.

कृष्णनगर अदालत ने 14 महीने पहले जमीन हड़पने के एक मामले में एक खातून अपर्णा बाग की हत्या के मामले में जुमेरात को यह फ़ैसला सुनाया.यह मामला नदिया ज़िले के कृष्णगंज गांव का है.

सरकारी वकील विकास मुखर्जी के मुताबिक , अदालत ने इसे एक दुर्लभतम हादसामानकर सभी दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई है. सरकारी वकील ने अदालत में दलील दी थी कि 23 नवंबर, 2014 को तृणमूल नेता लंकेश्वर घोष के नेतृत्व में अभियुक्तों ने बम और गोलियों से महिला की हत्या की नीयत से उस पर हमला किया था. उनका मक़सद उनकी ज़मीन पर क़ब्ज़ा करना था. इस हमले में गोली लगने से महिला की मौत हो गई थी.

इस मामले में बचाव पक्ष के वकील ने कहा है कि इस सज़ा को वह ऊंची अदालत में चुनौती देंगे.
इससे पहले बीते शनिवार को एक कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में कोलकाता की एक अदालत ने तीन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई थी.