खाली जमीन पर भी लगेगा टैक्स, शरह हुईं ताईन

पटना 30 मई : म्युन्सिपल कार्पोरेशन इलाके में खाली पड़ी जमीन पर भी टैक्स वसूला जायेगा। शहर तरक्की और रिहायिस महकमा ने इसकी शरह का ताईन कर दिया है। टैक्स का ताईन सड़कों के दर्ज़ा बंदी की बुनियाद पर किया गया है। म्युन्सिपल कार्पोरेशन में तीन से पांच रुपये, नगर पर्षद में दो से चार रुपये और शहर पंचायत में एक से तीन रुपये फी स्कवायर मीटर की शरह से टैक्स की वसूली की जायेगी। इसे तमाम 141 म्युन्सिपल कार्पोरेशन में लागू किया जायेगा।

इस सिलसिले में तमाम कार्पोरेशन के पास तजवीज भेज दिया गया है, जिसे बोर्ड से मंजूरी कराने के बाद दुबारा महकमा के पास भेजा जायेगा और मुख्तलिफ अमल को पूरा कर लागू किया जायेगा।

पटना में शुरू होगा सर्वे

पटना में इसके लिए म्युन्सिपल कार्पोरेशन सर्वे करेगा। छूटी होल्डिंग की शिनाख्त के दौरान खाली जमीन भी चिह्न्ति की जायेगी। जमीन किस सड़क किनारे है, इसकी भी शिनाख्त होगी। अगर जमीन पर मोबाइल टावर या होर्डिग लगी है, तो उसे अलग ज़मरे में शामिल किया जायेगा। इसके लिए टैक्स वसूली के साथ दो मुलाज़िमों की टीम बनायी जायेगी। सर्वे में इस बात का भी ध्यान दिया जायेगा कि खाली जमीन का कारोबारी इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। जैसे- खाली जमीन पर गिट्टी, बालू, छड़, ईंट वगैरह जमा कर कारोबार या उसकी खरीद-फरोख्त की जानकारी भी ली जायेगी।

बढ़ेगी आमदनी

खाली जमीन पर टैक्स वसूली से म्युन्सिपल कार्पोरेशन की आमदनी बढ़ेगी। पटना म्युन्सिपल कार्पोरेशन इलाके में मेन सड़क किनारे वाक़ेय खाली जमीन पर सालाना 632 रुपये, मेन सड़क किनारे वाक़ेय खाली जमीन पर सालाना 506 रुपये और दीगर सड़क किनारे वाक़ेय जमीन पर 380 रुपये फी कट्ठा के हिसाब से टैक्स लिया जायेगा। मौजूदा में सिर्फ तामीर इमारतों या फ्लैटों पर ही टैक्स लिया जाता है।

पांच बरसों पर दुबारा दर्ज़ा बंदी

जमीनों का दर्ज़ा बंदी हर पांच साल पर किया जायेगा। इसमें पांच साल में तरक्की इलाकों को उनकी मौजूदा हाल की बुन्याद पर मेन, खास या दीगर सड़क की एक्साम में शामिल किया जायेगा। जो जमीन या ईमारत मुकम्मिल तौर पर मज़हबी मकसद से इस्तेमाल में लायी जा रहे हैं, उन्हें टैक्स से आज़ाद रखा जायेगा।