खुले में गोश्त की फरोख्त हुई, तो अदालत की खिलाफवर्जी

पटना हाइकोर्ट ने कहा कि अगर खुले में गोश्त-मछली की फरोख्त हुई, तो मुंसिपल कॉर्पोरेशन पर खिलाफवर्जी का मुकदमा चलेगा। स्वामी राकेश की अवामी मुफाद दरख्वास्त की सुनवाई करते हुए जस्टिस नवीन सिन्हा और विकास जैन के बेंच ने पीर के दिन यह हुक्म दिया।

अदालत ने यह भी कहा कि खुले में गोश्त-मछली की फरोख्त रोकने के लिए प्रीवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑफ एनिमल स्लाउटर हाउस रूल्स-2001 अधिनियम 2007 लागू है। इसके तहत खुले में गोश्त-मछली की फरोख्त नहीं हो सकती है।