खुले में गोश्त फरोख्त करनेवाले दुकानदारों को नोटिस

धनबाद 30 मई : म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन ने रोड के किनारे खुले में बकरा और मुरगा का गोश्त बेचनेवालों को नोटिस भेजा है। उन्हें कवानीन पर अमल करने को कहा गया है।

बता दिया गया है कि ऐसा नहीं करने पर वे सजा के भागी होंगे। छह महीने की सजा या पांच हजार रुपया जुर्माना की तजवीज है। शहर कमिश्नर अवधेश कुमार पांडेय ने बताया कि खुले में मीट और मुरगा-मुरगी फरोख्त गैर कानूनी है।
पार्षद निर्मल मुखर्जी का कहना है कि जब लोग पैसा खर्च करते हैं तो क्यों बीमारी खरीदे। कॉर्पोरेशन को इस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी इन्तेज़ामात होनी चाहिए कि पाक और सेहत बकरे और मुरगी का गोश्त लोगों को मिल सके।