गंगा-यमुना को दें ‘जीवित व्यक्ति’ का दर्जा: हाईकोर्ट

देहरादून। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसले में देश की दो नदियों गंगा और यमुना को ‘जिंदा इंसान का दर्जा’ देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस आलोक सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में दोनों पवित्र नदियों गंगा और यमुना के साथ ‘जिंदा इंसान’ की तरह व्यवहार किए जाने का आदेश दिया।

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न्यूज़ नेटवर्क समूह प्रदेश 18 के अनुसार अधिवक्ता एम सी पंत की दलीलों से सहमत हुए कोर्ट ने इस संबंध में न्यूजीलैंड वांकइ नदी की भी मिसाल दी जिसे इस तरह का दर्जा दिया गया है।
हरिद्वार निवासी मोहम्मद सलीम द्वारा दायर की गई एक याचिका पर दिए अपने आदेश में अदालत ने देहरादून के जिलाधिकारी को ढकरानी में गंगा की शक्ति नहर से अगले 72 घंटे में अतिक्रमण हटाने के भी आदेश दिए हैं, और कहा है कि इस पर अमल नहीं होने के मामले में उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा।

याचिका में दलील दी गई थी कि उनके पवित्र नदियों से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी उनकी सहायक नदियों की संपत्ति का मुनासिब बंटवारा नहीं हो पाया है।