गर्भवती नक़ाबी महिला को बस में बिठाने से किया इंकार, ड्राइवर के खिलाफ मुक़दमा

बर्लिन: जर्मनी में एक नकाब पहनी महिला यात्री को अपनी सार्वजनिक बस में बिठाने से मना करने वाले चालक के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार इस मामले में बस चालक को दस हजार यूरो तक जुर्माने की सजा हो सकती है।

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डीडब्ल्यू डॉट कॉम ने समाचार एजेंसी डीपीए के हवाले से खबर दी है कि यह घटना जर्मनी के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर राइन वेस्टफेलिया के एक शहर लीर (Leer) में हुई। पुलिस के अनुसार संबंधित चालक ने इस महिला यात्री को अपनी बस में सवार होने की अनुमति देने से कई बार मना कर दिया था।

जर्मन के शहर एमडन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र एमडर साइटिंग ने लिखा है कि जिस महिला यात्री ड्राइवर ने बस में बिठाने से मना कर दिया, वह गर्भवती है और बस में सवार होने की कोशिश के समय उसने पूरे शरीर को कवर करने वाला बुर्का और चेहरे पर ऐसा नक़ाब पहन रखा था, जिसमें से केवल उसकी आँखें दिख रही थीं।

एमडन में स्थानीय प्रशासन के एक प्रवक्ता ने बताया कि कई बार पेश आने वाले इस घटना के कारण संबंधित बस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। प्रवक्ता के अनुसार मुक़दमा की सुनवाई की कोई तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन अदालत बस चालक को दस हजार यूरो तक जुर्माने की सजा सुना सकती है।

एमडन शहर जर्मनी और हॉलैंड के बीच सीमा के पास स्थित है। इस क्षेत्र में स्थानीय परिवहन सुविधाओं के ज़िम्मेदार निकाय विभाग के एक अधिकारी टीमो पायेंगाने ने बताया कि संबंधित बस कंपनी ने स्वीकार किया है कि ड्राइवर का कदम गलत था। साथ ही बस कंपनी ने यह भी कहा कि चालक ने ऐसा अपनी ‘अज्ञानता’ की वजह से किया है।
टीमो पायेंगाने ने डी पी ए को बताया, कि ” इस तरह का कोई भी घटना न तो पेश आना चाहिए था और न ही ऐसे किसी घटना को दोहराया जाना चाहिए। ”