गलत गिरफ्तारी पर कोई मुआवजा नहीं, दिया पैसा वापस लो: एपी हाई कोर्ट

आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि रियासत में दो धमाकों के बाद गलत गिरफ्तार किए गए नौजवानो को किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जा सकता अदालत का कहना है कि इसके लिए कोई कानूनी बुनियाद नहीं है |

कोर्ट के इस हुक्म का ज़्यादा असर पड़ने का खदशा है बता दें कि मक्का मस्जिद और दिगर धमाकों में गिरफ्तार नौजवानो को बेकसूर पाए जाने के बाद इंसानी हुकूक कमीशन के हुक्म पर मुआवजा दिया गया था कोर्ट ने कहा है कि यह मुआवजा वापस लिया जाए कोर्ट ने कहा कि अब तक दिया गया 70 लाख रुपया वापस लिया जाए |

गिरफ्तार हुए कई नौजवानो ने दावा किया था कि उनके साथ पुलिस ने हिरासत के दौरान ज्यादती की है |

एक शहरी की अपील पर कोर्ट ने पीर के दिन हुक्म दिया कि सरकार को कोई हुकूक नहीं है कि क्योंकि कोई आदमी कोर्ट से बरी हो गया है इसलिए वह मुआवजा दे कोर्ट ने साथ ही कहा कि फरियादी सिविल केस दायर करने के लिए आज़ाद है |

सरकार ने अब तक 20 लोगों को तीन-तीन लाख रुपये, और 20-20 हजार रुपये 50 नौजवानो को दिए हैं यह सभी नौजवान मुस्लिम तब्के से हैं इन सभी को कौमी अक्लीयती कमीश के हुक्म के बाद दिया गया था कमीशन ने कहा था कि इन सभी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि यह लोग एक खास फिर्के से हैं इन सभी लोगों को मक्का मस्जिद धमाकों के बाद शहर के तमाम हिस्सों से हिरासत में लिया गया था इन धमाकों में नौ लोगों की मौत हो गई थी और करीब 50 लोग ज़ख्मी हो गए थे |

कुछ लोगों ने हुकूमत की तरफ से दिया गया यह मुआवजा कुबूल करने से इनकार कर दिया था उनका तर्क था कि यह मुआवजा पुलिस आफीसरो की तनख्वाह से काट कर दिया जाए इन लोगों का कहना था कि पुलिस ने हिरासत में उनके साथ ज्यादती की हैं |

कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह से मुआवजा दिया जाना एक गलत मिसाल शुरू कर देगी और इससे पुलिस का जांच में भी असर पड़ेगा |

कहा जा रहा है कि अब रियासती हुकूमत हाईकोर्ट के इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी |