इलहाबाद हाईकोर्ट की डवीज़न बेंच ने महात्मा गांधी मोहन दास करम चंद गांधी को बाबाए क़ौम का सरकारी एज़ाज़ नहीं दिया है, इसका इन्किशाफ़ आगरा के सतीश चन्द्र राय आर टी आई के दरयाफ्त नामा में किया गया है।
आर टी आई के इस उजागर के बाद डाक्टर सतीश चन्द्र राय इलहाबाद हाईकोर्ट में मफ़ाद-ए-आम्मा की एक रिट दाख़िल की है जिस में उन्होंने अदालत से दर्खास्त की है कि वो मुल्क को ये बताए कि महात्मा गांधी को वाक़ई बाबाए क़ौम का एज़ाज़ दिया गया है यह फिर उनका ये नाम डाक्टर सुभाष चन्द्र बोस और मौलाना अबुल-कलाम आज़ाद के ज़बानी कहने पर अब तक कहा जाने लगा।
मफ़ाद-ए-आम्मा की इस रिट पर समाअत आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी आर चन्द्र चोर और जस्टिस डी के अरोड़ा की बेंच करेगी।