मुम्बई: महाराष्ट्र में Modified Animal Protection एक्ट, 1995 पास हुआ और इसके लागू होने के कुछ ही दिनों बाद एक बछडे के जिबह करने पर को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मालेगांव पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ बछड़ा क़त्ल करने का मामला दर्ज कर लिया है। एक्ट पास होन के बाद रियासत में यह पहला मामला है जिसमें मुजरिमों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
गौरतलब है कि नए नियमों के मुताबिक गाय के अलावा बैल और सांड का क़त्ल भी गैर-कानूनी है।
एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक आजाद नगर पुलिस ने बछड़े का क़त्ल करने के जुर्म में आसिफ तलाथी, हमीद उर्फ लंड़ी और रशिद उर्फ पंडिया को महाराष्ट्र Animal Protection एक्ट की दफा 5 और 9 के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि तीनों ही मुजरिम फिलहाल फरार हैं।
एसीपी सुनील कदासने ने बताया कि पुलिस ने 150 किलो गाय का गोश्त बरामद किया है जिसकी कीमत करीब 35000 रूपए है। उन्होंने बताया कि पुलिस को खबर मिली थी कि एक बछड़े का क़त्ल करने के लिए सुनसान इलाके में वाकेय् दुकान पर ले जाया जा रहा है। पुलिस ने इत्तेला मिलने पर फौरन कार्रवाई करते हुए एक टीम की तश्कील की और आजाद नगर पुलिस थाना इलाके की एक दुकान पर छापा मारा। लेकिन मुल्ज़िम पहले ही भाग निकले।
उस दुकान से पुलिस को बछड़े के काटे हुए टुकड़े और गोश्त मिला है। गोश्त को पॉलिथिन में रखा हुआ था। पुलिस अब इस जांच में लगी है कि जानवरों को यहां कैसे और किसके लिए लाया जाता था।