हैदराबाद 28 जुलाई:नई या इस्तेमाल शूदा गाड़ीयों की ख़रीदी करने वालों या उनकी मिल्कियत की तबदीली करवाने वालों को अब फोटोग्राफ देने के लिए मुक़ामी रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरीटी (आर टी ए) ऑफ़िस जाना होगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तस्रफ से रजिस्ट्रेशन सर्टीफ़िकेट बुक पर गाड़ी के मालिक की फ़ोटो लगाने को लाज़िमी बताया गया है।
ज़राए के मुताबिक़ इस नए क़वाइद का इतलाक़ पीर से रजिस्ट्रेशन करवाए जाने वाले तमाम नान। ट्रांसपोर्ट गाड़ीयों के मालकीयन पर होगा। इस मक़सद के लिए आर टी ए ऑफ़िस में कैमरे का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी के मालिक की फ़ोटो ली जाएगी।
ओहदेदारों के मुताबिक़ इस क़ायदा पर अमल दरआमद नान ट्रांसपोर्ट गाड़ीयों के लिए 27 जुलाई से होगा और ट्रांसपोर्ट गाड़ीयों के लिए 3 अगसट से होगा।
इन तमाम दिनों में सिर्फ़ लाईसेंस के लिए दरख़ास्त गुज़ारों को फोटोग्राफ के लिए इन दफ़ातिर पहुंचना होगा। एक सीनीयर ओहदेदार के मुताबिक़ आर सी बुक पर फ़ोटो होने से गाड़ी से मुताल्लिक़ किसी धोका दही से बचने में मदद होगी। इस ओहदेदार ने कहा कि अब से अफ़राद की तरफ से गाड़ीयों को फ़रोख़त करने और मुंतक़िल करने पर नए मालिक की फ़ोटो के साथ आर सी बुक जारी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि ये इक़दाम बहुत पहले से किया जाना चाहीए था। इस से ये मालूम करने में मदद होगी कि गाड़ी का सही मालिक कौन है और धोके से गाड़ीयों की फ़रोख़त का तदारुक होगा।
उन्होंने कहा कि आधार कार्ड से फ़र्द का सही पता मालूम होगा और वो ट्रांसपोर्ट ओहदेदार को धोका नहीं दे सकता है। इस से गाड़ीयों के लिए फाइनैंस फ़राहम करने वाले फाइनैंसरस की गै़रक़ानूनी सरगर्मीयों को रोकने में भी मदद मिलेगी।