गितीका ख़ुदकुशी केस : कांडा की अदालती तहवील खत्म

नई दिल्ली, २६ सितंबर ( एजेंसी) हरियाणा के साबिक़ ( पूर्व) वज़ीर गोपाल गोविल कांडा जो गितीका चोपड़ा ख़ुदकुशी मुआमला में जेल की सज़ा काट रहे हैं । उन्हें मंगल को अदालत में पेश किया जाएगा क्योंकि उन की अदालती तहवील इख्तेताम पज़ीर (समाप्त खत्म) हो रही है। कांडा को उन की साबिक़ MDLR एयर लाईन्स मुलाज़िमा अरूना चड्ढा के साथ पेश किया जाएगा जो इस मुआमला की एक कलीदी मुल्ज़िमा हैं ।

याद रहे कि कांडा की दरख़ास्त ज़मानत को दिल्ली की एक अदालत ने मुस्तर्द कर दिया था जिस की वजह ये बताई गई थी कि इस मुआमला की मज़ीद ( और) तहक़ीक़ात की जाएंगी क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक़ मतोफ़ीह जारीया साल मार्च में हामिला ( गर्भवती) थी ।

अदालत ये जानना चाहती है कि हामिल (गर्भवती) होने और कांडा के ज़रीया गितीका पर अपनी कंपनी ज्वाइन करने पर ज़ोर डालने के दरमयान कोई रब्त है या नहीं ? पुलिस फाईनल में एक ख़ानगी माहिर निस्वानियात की रिपोर्ट मौजूद है जिस में वाज़िह तौर पर कहा गया है कि मुल्ज़िमा और मतोफ़ीह 9 मार्च 2012 को दवाखाने का दौरा किया था और मतोफ़ीह हामिला थी और यही एक वजह समझ में आती है जहां गितीका ने ख़ुदकुशी की होगी ।

डिस्ट्रिक्ट‍ ओ‍ एडीशनल सेशन जज इसके सुरूर यानी ये बात कही । यहां इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि कांडा को गितीका की अपनी रिहायश गाह अशोक विहार में मौत के 13 दिनों बाद 18 अगस्त को इस वक़्त गिरफ़्तार किया गया था जब कांडा ने ख़ुदसुपुर्दगी इख़तियार की थी और बादअज़ां ( इसके बाद) 28अगस्त को कांडा को अदालती तहवील ( हिरासत) में दे दिया गया था ।

कांडा के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि गितीका के हामिला होने के बाद इसने शादी से इनकार कर दिया था जिस के बाद गितीका के पास ख़ुदकुशी के सिवाए कोई और मुतबादिल ( चारा/ रास्ता) नहीं था । बहरहाल तहक़ीक़ात के बाद मज़ीद हक़ायक़ सामने आयेंगे ।