झारखंड की एक अदालत ने हफ्ते के रोज़ भारतीय जनता पार्टी के लीडर गिरिराज सिंह को इंतेखाबी तश्हीर के दौरान इश्तेआल अंगेज तकरीर देने के मामले में Anticipatory bail देने से इंकार कर दिया। देवघर की एक अदालत ने गिरिराज की जमानत की दरखास्त पर 29 अप्रैल को सुनवाई करते हुए तीन मई तक के लिए उनकी गिरफ्तारी का हुक्म मुअत्तल कर दिया था।
गिरिराज अब देवघर की अदालत की हुक्म के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हाई कोर्ट ने जुमे के रोज़ बोकारो अदालत की तरफ से 23 अप्रैल को जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर भाजपा लीडर को राहत दी थी।
इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर सिंह के खिलाफ बोकारो और देवघर जिलों में एकएक एफआईआर दर्ज की गई है। गिरिराज बिहार के नवादा पार्लीमानी हल्के से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार हैं।
18 अप्रैल को झारखंड में तश्हीर के दौरान अपनी तकरीर में सिंह ने कहा था कि “जो लोग बीजेपी के पीएम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की मुखालिफत कर रहे हैं, वे पाकिस्तान के हामी हैं।”
उनके इस भड़काऊ तकरीर के बाद बोकारो पुलिस की एक टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए पटना गई थी, लेकिन वह अपने घर पर नहीं मिले थे।
पटना की एक अदालत ने उन्हें इश्तेआल अंगेज़ तकरीर से जुड़े एक दूसरे मामले में Anticipatory bail दे दी है।