गिलानी की सुप्रीम कोर्ट में तलबी

इस्लामाबाद, ०३ फ़रवरी (पी टी आई) सदर के ख़िलाफ़ रिश्वत सतानी के मुक़द्दमात दुबारा खोलने अपने अहकामात की ख़िलाफ़वरज़ी पर ब्रहम सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने आज वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी को तलब किया है ताकि वो 13 फ़रवरी को इस के सामने हाज़िर हूँ।

इन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के मुआमला में फ़र्द-ए-जुर्म आइद किया जाएगा। 59 साला गिलानी पर तहक़ीर अदालत केस में माख़ूज़ किया जाय तो उन्हें ओहदा से 5 साल केलिए नाअहल क़रार दिया जाएगा। अदालत ने ये हुक्म आज समाअत के बाद अपने मुख़्तसर फ़ैसले में दिया है। एन आर ओ अमलदरआमद मुक़द्दमे में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना करने पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को तौहीन-ए-अदालत में इज़हार-ए-वजूह का नोटिस जारी किया गया था

जिस के बाद वो 19जनवरी को अदालत में हाज़िर भी हुए थे जहां उन्हें मज़ीद हाज़िरी से मुस्तसना क़रार दे दिया गया था।आज इस मुआमले की समाअत करने वाले लार्जर बेंच के सामने दलायल देते हुए वज़ीर-ए-आज़म गिलानी के वकील बैरिस्टर हसन ने कहा कि अगर अदालत हुक्म देगी तो सुइस हुक्काम को सदर ज़रदारी के ख़िलाफ़ मुक़द्दमात दुबारा खोलने के सिलसिले में ख़त लिख दिया जाएगा जिस पर अदालत ने कहा कि ये तो बारहा कहा जा चुका है कि ख़त लिखा जाये लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।