अहमदाबाद।15अक्टूबर,( पी टी आई) गुजरात हाइकोर्ट ने आज गवर्नर कमला की बाज़ तलबी का मुतालिबा करते हुए मफ़ाद-ए-आम्मा की दरख़ास्त को मुस्तर्द करदिया और दरख़ास्त गुज़ार पर 25हज़ार रुपय का जुर्माना आइद किया। चीफ़ जस्टिस ए ईल देव और जस्टिस जे बी पर दीवाला पर मुश्तमिल एक डीवीझ़न बंच ने बताया कि मफ़ाद-ए-आम्मा की दरख़ास्त को लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने दाख़िल किया ही। इस दरख़ास्त में अवाम के मुफ़ादात के तक़ाज़े पूरे नहीं होते हैं लिहाज़ा बंच दरख़ास्त गुज़ार पर पच्चीस हज़ार रुपय का जुर्माना आइद करती है कि उन्हों ने क़ानून के साथ मज़ाक़ किया है.