गुजरात- बैल की हत्या के आरोपी 58 साल के आदिवासी की पुलिस हिरासत में संदिग्ध हालात में मौत हो गई है, मामला साबरकांठा ज़िले का है, पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कोदर गामर की मौत के जांच दे दिए हैं, मृतक उन चार लोगों में से एक था, जिन्हें हाल ही में संशोधित किए गए गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम और पशु अत्याचार रोकथाम अधिनियम के तहत एक बैल की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया था।
साबरकंठा के पुलिस अधीक्षक पी एल माल ने कहा कि खेरोज पुलिस की हिरासत में गामर बीमार पड़ गया और उसे अहमदाबाद के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां गुरुवार को उसकी मौत हो गई । एसपी ने कहाकि हमने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं जिसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक करेंगे। मामला हिरासत में मौत का है तो इसकी न्यायिक जांच भी होगी ।
गुजरात में गोहत्या के खिलाफ देश का सबसे सख्त कानून पास किया गया है। ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां गोहत्या पर उम्रकैद की सजा दी जाएगी। राज्य विधानसभा ने गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2011 31 मार्च को पारित कर दिया।
इस अधिनियम के कानून बन जाने पर किसी भी आदमी को बीफ ले जाने पर भी उम्र कैद की सजा होगी । इसके अलावा बीफ लाने- ले जाने और गाय काटने पर 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इस नए कानून के मुताबिक, गुजरात में सिर्फ गायों ही नहीं, बछड़ों, बैल और भैंसों का कत्ल करने पर भी रोक लग जाएगी।