गुजरात में नया कानून, गौ हत्या पर होगी उम्रकैद

अहमदाबाद। गुजरात में नया कानून पास हो गया है। इसके मुताबिक गौ हत्या में इल्जाम साबित होने पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। गुजरात विधानसभा में गौवंश की हत्या को लेकर मौजूदा कानून में सख्त बदलाव किया गया है।

इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा था कि गाय के हत्यारोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाई का कानून इसी सप्ताह में विधानसभा से पारित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री रूपानी ने कहा था कि गुजरात में पहले से ही गौवंश की हत्या का कानून मौजूद है जोकि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आये थे लेकिन अब इस कानून को और भी सख्त बनाने की जरूरत है।