गुजरात में मोबाईल, इंटरनेट पर पाबंदी का फ़ैसला हक़बजानिब

अहमदाबाद: गुजरात हाइकोर्ट ने आज माह अगस्ट में पटेल बिरादरी की पुर तशद्दुद तहरीक तहफ़्फुज़ात ( कोटा एजीटेशन ) के दौरान मोबाईल और इंटरनेट पर पाबंदी से मुताल्लिक़ हुकूमत गुजरात के फ़ैसले को बरक़रार रखा है और एक मफ़ाद-ए-आम्मा की दरख़ास्त को मुस्तरद कर दिया है जिसमें हुकूमत के इक़दाम को गै़रक़ानूनी क़रार देने की गुज़ारिश की गई थी।

कारगुज़ार चीफ़ जस्टिस जयंत पटेल और जस्टिस एन वी अनजारिया पर मुश्तमिल डीवीझ़न बेंच ने पी आई एल को मुस्तरद करते हुए कहा कि रियास्ती हुकूमत का फ़ैसला जायज़ और मुंसिफ़ाना है। हुकूमत गुजरात ने पटेल बिरादरी की एहतेजाजी तहरीक में तशद्दुद फूट पड़ने के बाद 25अगस्ट की शब से एक हफ़्ते तक मोबाईल इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी आइद कर दी थी।

अहमदाबाद के एक शहरी गुरू व्यास ने अदालत में एक पी आई एल दाख़िल करते हुए मोबाईल इंटरनेट पर पाबंदी को गै़रक़ानूनी क़रार देने और मुस्तक़बिल में इस तरह के इक़दाम से बाज़ रखने की गुज़ारिश की थी।