गुजरात राज्यसभा चुनाव में ‘NOTA’ के इस्तेमाल पर सुप्रीम में दर्ज याचिका पर आज होगी सुनवाई

नई दिल्ली: इस साल गुजरात में चुनाव में होने वाले है और गुजरात कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात राज्यसभा में NOTA के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ याचिका दायर की है।
जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस याचिका में गुजरात कांग्रेस ने ये दलील दी है की कि NOTA का प्रावधान संविधान में नहीं है और न ही कोई क़ानून है। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन का सर्कुलर है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इसे असंवैधानिक करार देकर रद्द किया जाए।

गुजरात में 3 राज्यसभा सीटों पर 8 अगस्त को चुनाव होने वाले हैं। याचिका में चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, गुजरात विधानसभा सचिव को पक्षकार बनाया गया है।

कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी चुनाव आयोग का रुखकर गुजरात में इस चुनाव में ‘नोटा’ का विकल्प हटाने की मांग की है।

उनका कहना है की इस चुनाव में नोटा का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियों के बीच चर्चा का एक मुद्दा बन गया है और इसलिए, राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल से पहले एक उपयुक्त आम राय बनाई जानी चाहिए.”