गुजरात हाईकोर्ट ने ज़किया जाफरी की याचिका को रद्द किया, SIT की क्लोजर रिपोर्ट को किया स्वीकार

नई दिल्ली। गुलबर्ग सोसायटी दंगों के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की याचिका को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया है।

याचिका राज्य के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को लोअर कोर्ट की ओर से क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ दायर की गई थी।

याचिका में पीएम मोदी और 59 अन्य को दंगों को लेकर आपराधिक साजिश रचने का आरोपी बनाए जाने की मांग की गई है। साल 2013 के दिसम्बर महीने में गुजरात दंगों के मामले में अहमदाबाद कोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गई थी।

साल 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे जिनमें करीब एक हजार से ज्यादा लोगों की जान गई थी। दंगों के वक्त मोदी मुख्यमंत्री थे। इस हमले में ही कांग्रेस नेता अहसान जाफरी की मौत हो गई थी।