गुजरात : 2002 के दंगो के मुकदमे में 11 आरोपियों को उम्रक़ैद

गुजरात हाई कोर्ट ने मेहसाणा जिले में 2002 दंगा करने के 11 आरोपियों को ताउम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है

200 लोगो की भीड़ में दंगइयो ने मेदा अदराज गाँव में कालू मियाँ सैयेद और उनकी बेटी हसीना बीबी के घर पर हमला किया जब इन दोनों ने भीड़ से बचने के लियें पडोसी के घर शरण ली तो भीड़ ने उस घर से दोनों को खीच ने बाहर निकाला और जिस परिवार ने शरण दी थी उसको भी धमकी दी .

घर से बाहर निकाल कर कालू मियाँ को दंगइयो ने आग लगा दिया ,जून 2005 में 27 आरोपियों को फ़ास्ट ट्रैक में मुकदमा में बरी कर दिया गया था लेकिन गुजरात हाई कौर्ट में इस फैसले को चुनौती देने पर जस्टिस अनंत दावे और जस्टिस बीएन करिया की बेंच ने फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को पलटते हुयें 11 आरोपियों को सज़ा सुना दी है

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