सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अबु सलेम की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्हौंने अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात की अपील थी। कोर्ट ने सीबीआइ को सलेम के खिलाफ धमाका खेज मवाद के साथ अस्लिहा रखने और टाडा की मुख्तलिफ दफात के तहत लगे कुछ अल्जामात को वापस लिये जाने की भी छूट फराहम कर दी है।
गौरतलब है कि अबु सलेम ने एक दर्खास्त दायर कर अपने खिलाफ मुकदमों को मंसूख करने की मांग की थी। हिन्दुस्तान में शर्तो के खिलाफ वरजी किए जाने पर पुर्तगाल की अदालत अजमा की तरफ से हवालगी खारिज किए जाने के बुंयाद पर सलेम ने दर्खास्त दाखिल की है। इस दर्खास्त पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पी सतशिवम की सदारत वाली बैंच ने गुजिश्ता नौ जुलाई को फैसला महफूज रख लिया था।
अटार्नी जनरल जीई वाहनवती ने कहा था कि पुर्तगाल की अदालत में दिए गए यकीन देहानी के हिंदुस्तानी सरकार अज्म है। उसने सुप्रीम कोर्ट से सलेम के खिलाफ निचली अदालत में लगे इजाफी इल्जामात को वापस लेने की इजाजत मांगी है। गुजिश्ता 31 जनवरी को टाडा अदालत जरिया सुनवाई खत्म करने की दर्खास्त खारिज हो जाने के बाद सलेम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फिलहाल टाडा अदालत में सुनवाई पर रोक लगी हुई है।