नई दिल्ली, 7 मार्च (पी टी आई) दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 डिसम्बर के गैंग रेप के मुल्ज़िम की अर्ज़ी समाअत के लिए क़बूल करली कि इस्मत रेज़ि की शिकार लड़की के दोस्त के एक न्यूज़ चयानल को दिए गए इंटरव्यू पर मुश्तमिल एक सी डी को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाये।
जस्टिस जे पी मित्तल ने मुल्ज़िम राम सिंह और इस के भाई मुकेश की दरख़ास्त क़बूल कर ली और सुमावती अदालत का हुक्मनामा कुलअदम कर दिया, जिस के ज़रीये उन्हें 4 जनवरी को नशर करदा इंटरव्यू की सी डी को एक सबूत के तौर पर पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। जस्टिस मित्तल ने ट्रायल कोर्ट को हिदायत दी कि मुल्ज़िम को ये सी डी बतौर सबूत इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाये। हाईकोर्ट ने इस केस में अपना फ़ैसला 5 मार्च को महफ़ूज़ कर दिया था।