हैदराबाद । 3 जनवरी । ( पी टी आई ) आंधरा प्रदेश हाइकोर्ट ने आज एक सीनियर आई ए एस ओहदेदार वाई सिरी लक्ष्मी की ज़मानत मंसूख़ करदी जो कर्नाटक के साबिक़ वज़ीरगाली जनार्धन रेड्डी की ओबला पोरम माईनिंग कंपनी ( ओ एम सी ) मुक़द्दमा में एकमुल्ज़िम हैं। सी बी आई की एक ख़ुसूसी अदालत ने श्रीमती सिरी लक्ष्मी को मशरूतज़मानत दी थी ।
वो अपने सरकारी ओहदा का बेजा इस्तिमाल करते हुए गाली जनार्धन रेड्डी की कंपनी को कानकनी की इजाज़त देने के इल्ज़ाम के तहत गिरफ़्तार की गएं थीं। हाईकोर्ट ने मशरूत ज़मानत पर रिहाई के अहकाम को आज मंसूख़ कर दिया और 1988 बयाच की इस ख़ातून आई ए एस ओहदेदार को जो मुअत्तली से क़बिल बहैसियत कमिशनर सेहत-ओ-ख़ानदानी बहबूद के ओहदा पर फ़ाइज़ थीं, अपने आप को 6 जनवरी तक सी बी आई की ख़ुसूसी अदालत के सपुर्द करदेने की हिदायत की है ।
हाइकोर्ट ने इस तास्सुर काइज़हार किया कि श्रीमती सिरी लक्ष्मी ने अपने मंसब और सरकारी रुतबा के साथ धोका दही की हैं और ज़मानत की मुस्तहिक़ नहीं हैं ।