गैरकानूनी तौर पर धूम दिखाने पर केबल आपरेटर्स को नोटिस‌

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केबल आपरेटर्स और इंटरनेट ख़िदमात फ़राहम करने वालों को इंतिबाह दिया है कि वो आने वाली फ़िल्म धूम 3 को गैरकानूनी तौर पर अपने नेटवर्क के ज़रिया ना दिखाएं।

फ़िल्म बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस से मिलने वाली शिकायात के बाद जस्टिस एम एल महित ने तमाम केबल और इंटरनेट आपरेटर्स को इंतिबाह दिया है कि वो अंदरून 48 घंटे अपनी साईटस को खत्म‌ करदें जो ये फ़िल्म दिखा रहे हैं। याद रहे कि यश राज फिल्म की जानिब से अदालत में दर्ख़ास्त का गौर‌ अमल में आया था जिस में धूम 3 को गैरकानूनी तौर पर दिखाए जाने की शिकायत की गई थी और अदालत से ख़ाहिश की गई थी कि वो अपने हुकमनामे के ज़रिया आपरेटर्स को फ़िल्म दिखाने से बाज़ रखे।

आमिर ख़ान, अभेशक बचन, कैटरीना कैफ और उदय चोपड़ा स्टार वाली इस फ़िल्म की नुमाइश 20 दिसम्बर से होगी।