गैर मह्सूब असासा जात मौज़फ़ फ़ौजी ब्रिगेडीयर को दो साल की सज़ा

दिल्ली की एक अदालत ने आज एक मौज़फ़ ब्रिगेडीयर को गैर मह्सूब असासा जात के मुक़द्दमे में दो साल की सज़ा सुनाई है । सी बी आई जज दिनेश कुमार सिन्हा ने ब्रिगेडीयर ( रीटाइरड ) समीर बारोनरे को इंसिदाद रिश्वत सतानी के मुख़्तलिफ़ दफ़आत के तहत ये सज़ा सुनाई। उनकी अहलिया को ताहम सबूतों के फ़ुक़दान की वजह से बरी करदिया गया।