गै़रक़ानूनी कानकनी मुक़द्दमा: जनार्धन रेड्डी के ख़िलाफ़ ज़मानत पर स्टे

हैदराबाद। आंधरा प्रदेश हाईकोर्ट ने गै़रक़ानूनी कानकनी के मुक़द्दमे में पुर्व‌ कर्नाटक वज़ीर जनार्धन रेड्डी को सी बी आई अदालत की तरफ‌ से मंजुर‌ मशरूत ज़मानत पर 5 जून तक स्टे आर्डर लागु कर दिया।

सी बी आई अदालत ने 11 मई को जनार्धन रेड्डी की मशरूत ज़मानत मंज़ूर की थी लेकिन‌ वो अब भी दुसरे मुक़द्दमात के सिलसिले में बैंगलुर सैंटर्ल जेल में हैं। सी बी आई अदालत ने ओबला पोरम माइनिंग कंपनी के ज़रीये गै़रक़ानूनी कानकनी मुक़द्दमे में ज़मानत मंज़ूर की जबकि वो एसोसी एटीड माइनिंग कोर्पोरेशन और दक्कन माइनिंग सिंडीकेट में मुबय्यना गै़रक़ानूनी कानकनी मुक़द्दमात का भी सामना कर रहे हैं।

ये दोनों कंपनीयां उन के और उन की अहलिया के नाम पर हैं। सी बी आई ने जनार्धन रेड्डी की ज़मानत की मुख़ालिफ़त करते हुए अंदेशा ज़ाहिर किया है कि वो अपने असर‍ ओर‌-रसूख़ का इस्तिमाल करते हुए आँखो देखे गवाहों को धमका और शवाहिद को नुक़्सान पहुंचा सकते हैं।

सी बी आई की दलील की समाअत के बाद हाईकोर्ट ने 5जून तक ज़मानत पर स्टे आर्डर लागु कर दिया और इस मामले में जनार्धन रेड्डी से जवाब तलब किया है।इस दौरान सी बी आई अदालत ने जी जनार्धन रेड्डी और उन के पर्सनल अस्सिटंट महफ़ूज़ अली ख़ान की अदालती तहवील 5जून तक बडा दी है।