कर्नाटक: बेंगलुरु में एक वकील ने रेस्टॉरंट में खाने के आइटम पर एक रुपये एडिशनल चार्ज करने का मामला डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराई। जिसके मुताबिक़ रेस्टॉरेंट ने खाने के आइटम पर एक रुपये का एडिशनल चार्ज किया था। जिसका फैसला कोर्ट ने वकील के पक्ष में दिया। इस मामले पर रेस्टॉरेंट का कहना है कि यह एडिशनल चार्ज कई राज्यों में मिड-डे मील योजना चलाने वाले एनजीओ को देने के लिए लगाया गया है।
कोर्ट ने रेस्टॉरेंट के मालिक वासुदेव अदिगा को हर्जाने के तौर पर 100 रुपये देने का आदेश दिया है और वकील टी नरसिम्हा मूर्ति को 1000 रुपये के कोर्ट फीस समेत 100 रुपये का हर्जाना मिलेगा। आपको बता दें कि कुछ यूं था कि मेन्यु कार्ड में इडली का रेट 24 रुपये लिखा जबकि मूर्ति को जो बिल 25 रुपये का देना पड़ा। जोकि उन्हें सही नहीं लगा इसलिए उन्होंने इस बात को अनुचित बताते हुए होटल को कोर्ट में घसीटा। होटल ने अपनी सफाई में कहा था कि इस तरह से लिए गए पैसे सामाजिक कल्याण के लिए होते हैं जोकि मेन्यु कार्ड में भी लिखा होता है।