हैदराबाद 08 जनवरी: हैदराबाद हाइकोर्ट की तरफ् से ग्रेटर हैदराबाद मुंसीपल कारपोरेशन के इलेक्शन की चुनाव मुहिम की मुद्दत को बहाल करने पर सियासी जमातों ने राहत की सांस ली है।
हाईकोर्ट ने चुनाव अमल 15 दिन में मुकम्मल करने से मुताल्लिक़ हुकूमत के अहकामात मुअत्तल करते हुए साबिक़ा तरीका-ए-कार के मुताबिक़ 21ता 28 दिन में चुनाव अमल मुकम्मल करने रियासती इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है। हुकूमत तेलंगाना ने बलदी क़ानून में तरमीम करते हुए सिर्फ 15 दिन में चुनाव अमल मुकम्मल करने का फ़ैसला किया था जिससे चुनाव मुहिम की मुद्दत घट कर सिर्फ 7 दिन रह गई थी। इस फ़ैसले पर माहिरीन क़ानून की तरफ से भी एतराज़ात किए गए और सियासी जमातों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।
अदालत ने इलेक्शन कमीशन से वज़ाहत तलब की और साबिक़ा तरीका-ए-कार को बहाल करने की हिदायत दी ताकि सियासी जमातों को चुनाव मुहिम के लिए मुनासिब-ए-वक़्त मिल सके।हाइकोर्ट की ये हिदायात साबिक़ कांग्रेस रुकने असेंबली एम शशी धर रेड्डी की तरफ से जी ओ के जवाज़ को चैलेंज करते हुए दाख़िल करदा पी आई एल की असास पर सामने आई हैं।
अप्पोज़ीशन जमातें चाहती हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन महफ़ूज़ हलक़ों की फ़हरिस्त जारी कर दे ताकि उम्मीदवारों के चुनाव में मदद मिल सके। बताया जाता है कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में तरक़्क़ीयाती कामों के आग़ाज़ की मुहिम चंद दिन तक जारी रखने के लिए हुकूमत ने टी आरएस को मौक़ा फ़राहम किया है जो अमलन पार्टी की चुनाव मुहिम का हिस्सा है।
ग्रेटर हैदराबाद में सिर्फ टीआरएस ने बाक़ायदा तौर पर चुनाव मुहिम का आग़ाज़ कर दिया है जबकि दुसरे जमातें अभी हिक्मत-ए-अमली की तैयारी और उम्मीदवारों के इंतिख़ाब के इबतिदाई मरहले में हैं। इस तरह बरसर-ए-इक़तिदार पार्टी ने अप्पोज़ीशन को उलझा कर रखने की हिक्मत-ए-अमली तैयार की ,जो उनके क़ाइदीन के मुताबिक़ कामयाब साबित हुई है। महफ़ूज़ हलक़ों के एलान के फ़ौरी बाद चुनाव का आलामीया जारी कर दिया जाएगा जिसके बाद किसी को अदालत से रुजू होने का मौक़ा नहीं मिलेगा।