घर में ई मेल का जवाब देने पर मुलाज़मीन ओवर टाइम के हक़दार

ब्राज़ील, १५ जनवरी (एजैंसीज़) ब्राज़ील में दफ़्तरी औक़ात कार के बाद ई मेल का जवाब देने वाले मुलाज़मीन ओवर टाइम के हक़दार होंगे। ब्राज़ील की सदर दिलमा रोज़ीफ़ (Dilma Rousseff )ने नए बिल की मंज़ूरी दे दी है जिस के तहत दफ़्तरी औक़ात के बाद मुलाज़्मीन को ई मेल का जवाब देने पर मजबूर करने वाली कंपनीयां ओवर टाइम अदा करने की पाबंद होंगी।

जो कंपनीयां ओवर टाइम अदा नहीं करतीं उन के ख़िलाफ़ मुलाज़मीन अदालत से रुजू हो सकेंगे।

ब्राज़ील में कुछ लोग इस क़ानून को ग़ैर ज़रूरी समझते हैं। इन का कहना है कि वो काम के औक़ात के इलावा भी अगर अया मील का जवाब दे देते हैं तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है।

ताहम ब्राज़ील के सरकारी वकील ने इस बल की हिमायत में दलील देते हुए कहा कि जदीद टैक्नोलोजी के इस्तेमाल ने अब घर और दफ़्तर के फ़र्क़ को ख़तम कर दिया है। जो कंपनीयां और इदारे अपने मुलाज़मीन से उन के घरों पर भी काम लेना चाहते हैं उन्हें उस की क़ीमत भी अदा करनी चाहीए।

उन्हों ने मज़ीद कहाकि इस क़ानून की मंज़ूरी के बाद इदारे अपने मुलाज़मीन को ग़ैर ज़रूरी ई मेल करने और उन्हें इस का जवाब देने पर मजबूर करने से बाज़ रहेंगे।