चारा घोटाला मामले में सीबीआई ने बिहार के वज़ीरे आला नीतीश कुमार और दीगर को बड़ी राहत दी है। सीबीआई ने झारखंड हाइ कोर्ट से कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ चारा घोटाला मामले में उसके पास कोई सबूत नहीं है।
जुमा को रांची हाई कोर्ट में सीबीआइ ने बताया कि इनके खिलाफ अदालत में दर्ज बयान और ट्रायल के दौरान कोई सुबूत नहीं मिला। इसलिए इनका नाम चारा घोटाले के मुलजिमों में शामिल नहीं किया जा सकता है। जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत में सीबीआइ ने अपने हलफनामे में बताया कि वज़ीरे आला नीतीश कुमार और दीगर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है।
इससे पहले मिथिलेश सिंह ने चारा घोटाले से मुतल्लिक़ अपनी दरख्वास्त में कहा था कि आरके दास, विजय मलिक और एसबी सिन्हा की तरफ से नीतीश कुमार, ललन सिंह और शिवानंद तिवारी को एक करोड़ 40 लाख रुपये दिए जाने के सुबूत मौजूद हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।