चारा घोटाला के राणा और ध्रुव को पांच साल की कैद

रांची 4 जून : सीबीआइ के खुसूसी जज सीता राम प्रसाद की अदालत ने चारा घोटाला के आरसी-33ए/96 मामले में पीर को सजा सुनायी। मुलजिमों को जहां चार साल से छह साल तक के क़ैद की सजा सुनायी गयी, वहीं एक लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया।

मामला गोड्डा खजाना से 36.65 लाख रुपये की गैर कानूनी इन्ख्ला का है। सीबीआइ की जानिब से खास अवाम प्रोसेक्यूटर शिव कुमार काका ने पैरवी की।

जिन्हें सजा सुनायी गयी उनमें लालू प्रसाद के साथी और साबिक मेम्बर पार्लियामेंट आरके राणा, पीएचसी सदर ध्रुव भगत, छह अफसर और दो सुप्लायर शामिल हैं। पूरे मामले में 12 मुलजिमान थे, जिनमें से दो को सबूत की अदम मौजूदगी में रिहा कर दिया गया।