चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में मुलजिमों को अपना हक़ रखने के लिए दिया गया वक़्त 16 सितंबर को खत्म हो गया। इस मामले में सीबीआइ को अपनी बात कहने के लिए 17 सितंबर से पांच दिनों का वक़्त दिया गया है। चारा घोटाले की कांड नंबर आरसी 20ए/96 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के रोशनी में मुलजिमों को अपनी बात कहने के लिए 15 दिन और सीबीआइ को पांच दिन का वक़्त दिया गया है।
लालू प्रसाद की तरफ से सीबीआइ के खुसुसि जस्टिस पीके सिंह को बदलने की मांग से जुड़ी दरख्वास्त रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिमों और सीबीआइ को वक़्त देने की हिदायत दिया है। इसके बाद खुसुसि जस्टिस ने मुलजिमों को अपनी बातें कहने के लिए 29 अगस्त से 16 सितंबर तक का वक़्त दिया था। इस तय-वक़्त के अंदर साबिक़ वजीरे आला लालू प्रसाद, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, मौजूदा पशुपालन वज़ीर विद्यासागर निषाद, एमपी जगदीश शर्मा ने अपना-अपना हक़ रखा। इस दौरान मुलजिमों की तरफ उठाये गये नुकतों पर सीबीआइ अपना जवाब 17 सितंबर से देगी।