चारा घोटाला : सुप्रीम कोर्ट से लालू को नोटिस

रांची. चारा घोटाले में झारखंड हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआइ की तरफ से दायर अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के साबिक़ वजीरे आला लालू प्रसाद को नोटिस जारी किया है। लालू प्रसाद को अपना हक़ रखने की हिदायत दिया है।

मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने हाइकोर्ट में यह कहते हुए मुखालिफत किया था कि दोनों मामले में इल्ज़ाम बराबर नहीं है़ं इनमें सुबूत भी अलग-अलग हैं। इस वजह से लालू प्रसाद पर चारा घोटाले से जुड़े दीगर मामले भी चलाये जाने चाहिए। सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने लालू प्रसाद की तरफ से दी गयी दलील को कुबूल करते हुए अपना फैसला सुनाया था। कहा था कि दोनों मामलों में एक को छोड़ कर तमाम इल्ज़ाम बराबर हैं। इसलिए आरसी 64 ए/96 में दफा 201(सुबूत छिपाना) के अलावा दीगर दफा में मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। सीबीआइ ने हाइकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। लालू प्रसाद ने चारा घोटाले के कांड नंबर आरसी 68ए/96 में लगाये गये इल्ज़ामात को हाइकोर्ट में चैलेंज दी है। इस मामले में हाइकोर्ट ने अपना फैसला महफूज़ रखा है।