चारा घोटाला से जुड़े मामले में लालू ने हाजरी दी, कोर्ट से कहा हुजूर पॉलिटिकल आदमी हुँ हाजरी में मिले छूट

रांची. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद गुरुवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह के कोर्ट में हाजिर हुए. लालू प्रसाद ने इस कोर्ट में चारा घोटाला से जुड़े मामले आरसी 64 ए/96 में हाजिरी दी. लालू ने कोर्ट से आग्रह भी किया कि हुजूर हम जिद नहीं कर रहे हैं पॉलीटिकल आदमी हैं, उपस्थिति में छूट दी जाये. हुजूर जब-जब जरूरत होगी, तो आ जायेंगे. राष्ट्रपति चुनाव है. रैली भी निकालनी है. इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको क्या करना है,  कार्यकर्ता तो रहेंगे ही. इंटरनेट का जमाना है. आपको  जानबूझ कर नहीं बुला रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि नौ महीने में मामला निष्पादित करना है.

आरसी 64 में पूर्व मंत्री सुरेश पासवान की गवाही दर्ज की गयी. यह मामले में बचाव पक्ष की अोर से पहली गवाही थी. अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 30 जून निर्धारित की है. लालू को शुक्रवार को भी मामले में उपस्थित होना पड़ेगा. इसके बाद लालू प्रसाद ने सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में हाजिरी दी. यहां आरसी 47 ए/96 मामले में डे टू डे सुनवाई चल रही है. यह मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है. पूर्व विधायक अन्नपूर्णा देवी सहित बड़ी संख्या में राजद के कार्यकर्ता कोर्ट पहुंचे थे.

 
चार को नौ आरोपियों  के बयान दर्ज होंगे 
रांची. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में चार जुलाई को चारा घोटाला से जुड़े मामले आरसी 68ए/96 में  नौ आरोपियों के बयान दर्ज होंगे. जिनके बयान दर्ज होंगे, उनमें सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी महेश प्रसाद, फूलचंद सिंह, पशुपालन पदाधिकारी बृज भूषण शर्मा, कृष्णमोहन प्रसाद सहित अन्य शामिल हैं. अगली तारीख में लालू प्रसाद अौर जगन्नाथ मिश्रा के भी बयान दर्ज होंगे. मामले में 55 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा अौर सजल चक्रवर्ती को इस मामले में जोड़ा गया है. यह चाईबासा कोषागार से जुड़ा मामला है.
फरार आरोपियों पर गिरफ्तारी वारंट : रांची. चारा घोटाले के एक मामले  में फरार चल रहे दो आरोपियों फूल सिंह एवं देवेंद्र कुमार राय के खिलाफ  गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत ने वारंट जारी किया है. अदालत ने सीबीआइ को दोनों आरोपियों को  गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है. दोनों चारा घोटाला के आरसी 68ए/96 मामले में आरोपी हैं.