चारा घोटाले के एक और मामले में लालू प्रसाद यादव की दी गई पांच साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना!

रांची। बहुचर्चित चारा घोटाला के एक मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने आज राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत कई अन्य लोगों को दोषी करार दिया।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीष स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत ने फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दिया है। लालू को पांच साल की सजा के साथ पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि लालू चारा घोटाले के देवघर कोषागार से जुड़े एक मामले में सजा पाने के बाद यहां बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।

इस मामले में बहस 10 जनवरी को पूरी हो गई थी और इस मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा के यहां स्थित एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपए फर्जी ढंग से निकालने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू को दोषी पाया है।