चित्तूर एनकाउंटर : सुप्रीम कोर्ट का अज़ ख़ुद कार्रवाई से गुरेज़

सुप्रीम कोर्ट ने आज अज़ ख़ुद कार्रवाई करते हुए चित्तूर एनकाउंटर की सी बी आई या एस आई टी के ज़रीये आज़ादाना तहक़ीक़ात का हुक्म देने से गुरेज़ किया। ताहम इस मुआमले में दरख़ास्त दायर करने की इजाज़त देदी।

चीफ़ जस्टिस एच एल दत्तू और जस्टिस अरूण मिश्रा पर मुश्तमिल बंच ने कहा कि दरख़ास्त दायर करने के बाद ही इस मुआमले पर ग़ौर किया जा सकता है। बेंच ने एडवोकेट आर कृष्णा मूर्ती को दरख़ास्त दायर करने की इजाज़त दी जिन्होंने इस वाक़िये का ज़बानी तज़किरा करते हुए अदालत से ख़ाहिश की थी कि वो अज़ ख़ुद कार्रवाई करे।