चीन का मांजा इस्तेमाल और फ़रोख़त पर पाबन्दी

हैदराबाद 14 जनवरी: परिंदों और दुसरे को ज़ख़मी होने से बचाने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने अहकामात जारी करते हुए चीन के मांजा के इस्तेमाल और फ़रोख़त पर पाबन्दी आइद किया है। तहवार और दुसरे मौक़ों पर चीन का तैयार करदा मांजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हुकूमत के ये इमतिनाई अहकाम संक्रांति के मौके पर जारी किए गए हैं जो जुनूबी हिंद का सबसे बड़ा तहवार है।

इस तहवार के दौरान बड़े पैमाने पर पतंग बाज़ी की जाती है। पतंग बाज़ी के लिए चीन के मांजा जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो निहायत ही तेज़ और नुक़्सानदेह है इस से इन्सान के अलावा परिंदे ज़ख़मी हो रहे हैं। इस मुआमले का गहराई से जायज़ा लेने के बाद हुकूमत ने माहौलियात (तहफ़्फ़ुज़) क़ानून 1986 की दफ़ा 5 के तहत ये फ़ैसला किया है और मांजे की फ़रोख़त, ज़ख़ीरा और इस्तेमाल पर पाबन्दी आइद किया है।