दिल्ली हाइकोर्ट ने आज चीफ़ मिनिस्टर दिल्ली शीला दिक्षित के ख़िलाफ़ दर्ज करवाए हुए एफ़ आई आर के मुक़द्दमा का फ़ैसला रोक दिया।
मुबय्यना तौर पर हुकूमत की जानिब से 2008 -एके एसेंबली इंतिख़ाबात के दौरान सरकारी रक़ूमात का नाजायज़ इस्तिमाल किया गया था। जस्टिस सुनील गौड़ ने इस दर्ख़ास्त पर अदालती फ़ैसला 19 सितंबर तक रोकते हुए कहा कि उस वक़्त तक एफ़ आई आर के सिलसिला में जूं की तूं हालत बरक़रार रखी जाएगी।
अदालत ने कहा कि लोक आयुक्त की 22 मई 2013 -ए-की रिपोर्ट सदर जमहूरिया के ज़ेर-ए-ग़ौर है। इस लिए दोनों फ़रीक़ैन के मुबाहिस की समाअत का सवाल ही पैदा नहीं होता।