चुनावी हलफनामे में गलत ब्यौरा देने वाले लोगों को दो वर्ष कारावास की सजा का चुनाव आयोग का प्रस्ताव केंद्रीय कानून मंत्रालय के पास प्रक्रिया में है। यह जानकारी शनिवार को चीफ एलेक्शनन कमिसनर नसीम जैदी ने दी ।जैदी ने चुनावी और राजनीतिक सुधार पर 12वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि अगर कोई प्रासंगिक सूचना छिपाने का प्रयास हुआ तो इसे अपराध माना जाना चाहिए और चुनावी हलफनामे में सूचना छिपाने या गलत सूचना देने के लिए दो वर्ष कैद की सजा होनी चाहिए।सम्मेलन का आयोजन नेशनल इलेक्शन वाच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने किया था।
जैदी ने कहा कि यह प्रयास किया जाता रहा है कि उम्मीदवार अपने बारे में, अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पूरी जानकारी दें। उन्होंने कहा कि अगर उम्मीदवारों ने अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं दी और कुछ छिपाया है तो मतदाताओं को अधूरी जानकारी मिलती है जो ज्यादा हानिकारक है।सीईसी ने कहा, इस कमी को ठीक करने के लिए आयोग ने प्रस्ताव दिया कि कोई भी सूचना छिपाने पर दो वर्ष कैद की सजा हो सकती है। कानून आयोग ने भी इस पर मुहर लगाई है और मामला अब कानून मंत्रालय के पास प्रक्रिया में है।
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