चुनाव आयोग ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को तीन साल तक चुनाव लड़ने पर अयोग्य घोषित कर रोक लगाई

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने 2009 में लड़े गए लोकसभा के चुनाव में खर्च का ब्यौरा ना देने के लिए आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को तीन साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य अघोषित कर दिया। कोड़ा ने झारखंड की सिंहभूम लोकसभा सीट से चुनाव जीता था।

चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि कोड़ा को कानून द्वारा जरूरी तरीके के हिसाब से अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा ना देने तथा इस तरह की नाकामी के लिए उनके पास कोई कारण या औचित्य ना होने को लेकर तीन साल तक चुनाव लड़ने की दृष्टि से अयोग्य करार दिया जाता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त एके जोति एवं चुनाव आयुक्त ओपी रावत के हस्ताक्षर वाले आयोग के आदेश में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10 ए का हवाला देते हुए कोडा को अयोग्य करार दिया गया। आयोग 2009 के बाद कथित रूप से चुनाव खर्च के झूठे दस्तावेज पेश करने के लिए कोड़ा के खिलाफ मामला सुन रहा था।

कोड़ा 2009 में निर्दलीय सांसद के रूप में निर्वाचित हुए थे और अक्तूबर, 2010 में चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर पूछा था कि उन्हें इस आधार पर अयोग्य करार क्यों ना दिया जाए कि उन्होंने कथित रूप से 18,92,353 रुपये की वास्तविक राशि के उलट अपना चुनाव खर्च बहुत कम दिखाया था।