चेन्नई में एक टीचर को अपने स्टूडेंट का गाल खींचना उस वक्त महंगा पड़ गया जब टीचर को 50 हजार जुर्माना भुगतना पड़ा. चेन्नई के हायर सेकंडरी स्कूल की टीचर मेहरुनिस्सा ने 2012 में एक बच्चे को सजा देने के लिए उसके गाल पर चिकोटी काटी| इस वाकिया से नाराज़ बच्चे की मां ने इस मामले को इंसानी हुकूक की कमीशन (Human Rights Commission) के सामने उठाया|
इसके बाद कमीशन ने स्कूल इंतेज़ामिया पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था| लेकिन जब मुतास्सिर स्टूडेंट की मां जुर्माने की रकम लेने स्कूल इंतेज़ामिया के पास गई तो स्कूल इंतेज़ामिया ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया| इसके बाद खातून ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मुल्ज़िम टीचर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया|