छात्र नजीब मामले में CBI ने कोर्ट में फाइल की क्लोजर रिपोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को गुमशुदा छात्र मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगाने की अनुमति दे दी है। सीबीआई ने छात्र नजीब के न मिलने पर अदालत से क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करने की अनुमति मांगी थी।

इससे पहले सीबीआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नजीब को गायब हुए 1 साल 11 महीने 14 दिन हो गए। लेकिन सीबीआई उसे ढूंढने में नाकाम रही। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि नजीब को खोजने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।

जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की पीठ ने छात्र की मां को याचिका पर फैसला 4 सितंबर को सुरक्षित रख था। पीठ ने छात्र की मां और सीबीआई की दलीलों पर सुनवाई पूरी की थी। सीबीआई ने पिछले साल 16 मई को मामले में जांच संभाली थी।

नजीब जेएनयू के माही-मांडवी हॉस्टल से 15 अक्टूबर 2016 को लापता हो गाय था। इससे पिछली रात को उसका कुछ छात्रों के से झगड़ा हो गया था, दूसरे छात्र कथित तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बताए गए थे।