छेड़खानी मामले में JDU एमएलए सरफराज गिरफ्तार, आठ घंटे में ही जमानत

पटना : डिब्रूगढ़-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में 17 जनवरी को सफर कर रहे इंद्रपाल सिंह बेदी और उनकी बीवी के साथ धक्कामुक्की और छेड़खानी मामले में दो दिनों की पूछताछ के बाद इतवार को तीन बजे पुलिस ने जदयू के मुअत्तिल एमएलए सरफराज आलम को गिरफ्तार कर लिया। उनके बॉडीगार्ड इंजमामुल हक और शरीक मुसाफिर कमर सईद को भी गिरफ्तार किया। तीनों को पूछताछ के लिए रेल पुलिस ने इतवार को भी जीआरपी में बुलाया था।

रात 11 बजे सरफराज के वकील शशिभूषण मंगलम की दरख्वास्त पर तीनों को 20-20 हजार के मुचलके पर थाने से जमानत दे दी गई। लेकिन सरफराज का पासपोर्ट जब्त कर लिया। ताकि वे कहीं बैरून मुल्क ना चले जाएं। रेल एसपी प्रकाश नाथ मिश्र ने बताया कि गिरफ्तारी और जमानत की कॉपी एसेम्बली सेक्रेटरीएट को पीर को भेज दी जाएगी। वहीं बॉडीगार्ड की गिरफ्तारी और जमानत की कॉपी पीर को अररिया एसपी को भेजा जाएगा।
तहकीकात पूरी होने तक मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे शर्तों का खिलाफवर्जी किया तो जमानत होगी मनसुख। जमानत मिलने पर सरफराज आलम ने सनीचर की रात राहत की सांस ली। हालांकि जांच पूरी होने उनके बैरून मुल्क जाने पर रेल पुलिस ने बैन लगा दिया है। यानी वे मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। जमानती अमल के दौरान रेल पुलिस ने एमएलए का पासपोर्ट (नंबर ए 5013389) जब्त कर लिया है। दरअसल रेल पुलिस ने पांच शर्तों पर एमएलए व दीगर मुलजिमान को जमानत दी है। इसके तहत पुलिस की इजाजत के बिना वे बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। मुलजिम एमएलए ने तमाम शर्तों को मानने की तहरीरी मंजूरी दी है।