छोटा राजन के ख़िलाफ़ एफ़आईआर के इन्किशाफ़ से सीबीआई का इनकार

नई दिल्ली: सीबीआई ने मुजरिमों के सरग़ना (गैंगस्टर छोटा राजन के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर के इन्किशाफ़ से इनकार कर दिया जिसने फ़र्ज़ी दस्तावेज़ात और तफ़सिलात से ज़ाइद पासपोर्ट हासिल करने के लिए ओहदेदारों को मुबय्यना रिश्वत दी थी और बताया कि एफ़आईआर का इन्किशाफ़ क़ानून हक़ मालूमात से इस्तिस्ना है, क़ानून शफ़्फ़ाफ़ियत में ये वाज़िह कर दिया गया है कि मुस्तसना इदारा ने आरटीआई ऐक्ट के दाय‌रा-ए-कार से बाहर हैं, लिहाज़ा करप्शन के इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ कोई इत्तेलात तलब नहीं की जा सकती।

क़ानून में ये इम्तियाज़ी बरताव नहीं है कि इल्ज़ामात किसी अथॉरीटी, उस के स्टाफ़ के ख़िलाफ़ हैं या नहीं बल्कि हालात को देखा जाता है कि आया मतलूबा इत्तेलाआत अथॉरीटी के कंट्रोल में हैं।

सीबीआई को मुस्तसना इदारों की फ़हरिस्त में शामिल किया गया है जिसके पेश-ए-नज़र वो , आरटीआई ऐक्ट के सेक्शन 24 के तहत कोई भी इत्तेला फ़राहम करने से इनकार कर सकती है। चाहे उसका ताल्लुक़ करप्शन के इल्ज़ामात के लिए क्यों ना हो। इस ख़ुसूस में समाजी जहदकार वेंकटेश नायक ने सीबीआई से रुजू हो कर तफ़सीलात तलब की थीं|