जगन की जमानत की दरखास्त खारिज

हैदराबाद, 24 जनवरी: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर वाई.एस.जगनमोहन रेड्डी की नाजायज असासा ( Invalid property/अवैध सम्पत्ति) के मामले में दायर की गई जमानत की दरखास्त आज ( जुमे) को खारिज कर दी।

कोर्ट ने इस मामले पर दो दिन पहले हुई सुनवाई के बाद अपना फैसले महफूज़ रखा था। कोर्ट के मुताबिक दरखास्त गौर करने लायक नहीं है।

पिछले साल मई महीने में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कडप्पा से सांसद जगन को गिरफ्तार किया था।