सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल सीबीआई कोर्ट जज बीएच लोया की मौत के मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। याचिका बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने दाखिल की थी। पुनर्विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट से जज लोया पर दिए गए अपने फैसले पर फिर से विचार करने की बात की गई थी। बता दें, जज लोया की मौत 1 दिसंबर 2014 को हार्ट अटैक आने की वजह से हुई थी। वे सोहराबुद्दीन शेख की कथित फर्जी मुठभेड़ से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे थे।
इससे पहले मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने जज की मौत की एसआईटी जांच के लिए याचिका खारिज कर दी थी। 19 अप्रैल को दिए अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि यह न्यायपालिका की छवि को खराब करने की कोशिश है। पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि जज लोया की मौत के मामले की जांच के लिए दी गई अर्जी में कोई दम नहीं है।
बता दें, बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन उन याचिकाकर्ताओं में से एक था जिन्होंने जज लोया की मौत की एसआईटी से जांच कराने का अनुरोध किया था। हालांकि, इसे सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका में कहा गया था कि कोर्ट द्वारा पारित फैसले और आदेश पर गंभीर पुनर्विचार की जरूरत है।