जनरल क्यानी और शुजाअ पाशाह के ब्यान मंज़ूरी के हुसूल से क़ासिर

ईस्लामाबाद । 10 जनवरी (ए एफ़ पी) वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने कहा कि सरबराह फ़ौज जनरल अशफ़ाक़ परवेज़ क्यानी और डायरैक्टर जनरल आई ऐसआई लीफ़टननट जनरल अहमद शुजाअ पाशाह के सुप्रीम कोर्ट में दिए हुए ब्यान को मुताल्लिक़ा महिकमा मंज़ूरी हासिल नहीं हुई। उन्हों ने कहा कि हुकूमत की इजाज़त के बगै़र किसी भी सरकारी ओहदेदार का कोई भी इक़दाम गै़रक़ानूनी है।

वज़ीर-ए-आज़म की क़ियामगाह से जारी करदा ब्यान के बमूजब वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ़ जस्टिस के तबसरा के पस-ए-मंज़र में ये रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है और कहा कि सरबराह फ़ौज जनरल क्यानी और डायरैक्टर जनरल आई ऐस आई के ब्यान को वज़ारत-ए-दिफ़ा से मंज़ूरी नहीं दी गई और ना ही उन के ब्यानात का ख़ुलासा मंज़ूरी के लिए दाख़िल किया गया। खु़फ़ीया मुरासला स्कैंडल के सिलसिला में जनरल क्यानी और लीफ़टननट जनरल शुजाअ पाशाह ने सुप्रीम कोर्ट में ब्यान दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसी के बारे में चीनी अख़बार को इंटरव्यू दे रहे थे।